Tonk किशोर न्याय बोर्ड की महिला सदस्य का नहीं बढ़ा कार्यकाल
टोंक न्यूज़ डेस्क, राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को किशोर न्याय बोर्ड टोंक की महिला सदस्य का कार्यकाल नहीं बढ़ाने और अन्य जिलों में सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में राज्य के सामाजिक न्याय विभाग और अन्य से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। नए सदस्यों की नियुक्ति तक राज्य. . साथ ही पूछा कि नए सदस्य की नियुक्ति तक याचिकाकर्ता का कार्यकाल क्यों न बढ़ाया जाए?
न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश टोंक किशोर न्याय बोर्ड की महिला सदस्य कविता सिंघल द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के माध्यम से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं.
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 22 अप्रैल 2021 को तीन साल के लिए की गई थी, जो 22 अप्रैल 2024 को पूरी हो गई. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी. राज्य सरकार ने राज्य के कई जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल नए सदस्यों की नियुक्ति तक बढ़ा दिया है, लेकिन टोंक किशोर न्याय बोर्ड (न्यायिक बोर्ड) की महिला सदस्य का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया नहीं गया था. इसके चलते टोंक न्याय बोर्ड काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बोर्ड में महिला सदस्य का होना जरूरी है. कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा को याचिका की प्रति सौंपने का आदेश दिया और 29 अप्रैल तक जवाब मांगा.