Tonk कीमतों पर नियंत्रण के लिए गेहूं और दालों की स्टॉक सीमा तय
टोंक न्यूज़ डेस्क, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने चना, दालों एवं गेहूं के बाजार भावों को नियंत्रित करने के लिए बुधवार को गेहूं एवं दालों की स्टॉक सीमा तय कर दी है। जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल ने बताया कि बुधवार को कृषि उपज मंडी टोंक, रीको इंडस्ट्रीज एरिया एवं शिवाजी नगर कंपू स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर पहुंचकर स्टॉक की जांच की गई, जहां स्टॉक निर्धारित सीमा के अंदर पाया गया। उन्होंने जिले के सभी विक्रेताओं को अपने स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
डीएसओ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर तुअर, चना एवं काबुली चना की स्टॉक सीमा 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। चने के थोक विक्रेता के लिए सीमा 200 मीट्रिक टन, बड़ी चेन खुदरा विक्रेताओं के लिए खुदरा दुकानों पर 5 मीट्रिक टन, डिपो पर 200 मीट्रिक टन एवं मिलर्स के लिए 3 माह के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक सीमा तय की गई है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।