Aapka Rajasthan

Tonk किसान 31 तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा

 
Tonk किसान 31 तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा

टोंक न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 की फसलों का बीमा करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने टोंक जिले के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया है। इसमें जिले के गैर ऋणी किसान भी 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) सुगर सिंह मीना ने बताया कि विभिन्न बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं से ऋणी किसान 31 जुलाई 2024 तक फसल बीमा करवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। गैर ऋणी किसान नजदीकी केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

वाणिज्यिक बैंक शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से 31 जुलाई 2024 तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत बीमा एजेंट, मध्यस्थ, अधिकृत प्रतिनिधि अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी बीमा करवा सकेंगे। सहायक निदेशक मीना ने बताया कि खरीफ 2020 से फसल बीमा पूर्णतः स्वैच्छिक कर दिया गया है, यदि ऋणी किसान फसलों का बीमा नहीं कराना चाहता है तो वह संबंधित बैंक में जाकर 24 जुलाई तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा प्रीमियम राशि काट ली जाएगी। खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसानों को बीमित राशि के देय प्रीमियम का अधिकतम 2.0 प्रतिशत संबंधित बैंक में जमा कराना होगा। इन फसलों का होगा बीमा खरीफ 2024 के लिए उद्यान फसलों में हरी मिर्च, टिंडा, टमाटर की फसलें अधिसूचित की गई हैं। तथा रबी 2024-25 के लिए टमाटर, प्याज, अमरूद, फूलगोभी, सौंफ की फसलें अधिसूचित की गई हैं। उद्यान फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि के देय प्रीमियम का अधिकतम 5.0 प्रतिशत संबंधित बैंक में जमा कराना होगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि जिले में खरीफ सीजन में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली व ग्वार आदि फसलों का बीमा किया जाएगा।