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Tonk स्थायी विकलांगता की स्थिति में बच्चों को अनुकंपा आधार पर रोजगार मिलेगा

 
Tonk स्थायी विकलांगता की स्थिति में बच्चों को अनुकंपा आधार पर रोजगार मिलेगा

टोंक न्यूज़ डेस्क, किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से पूर्ण दिव्यांग होने से पढ़ाने में असमर्थ हुए शिक्षकों के बदले अब सरकार उनके किसी एक आश्रित को अनुकंपा नौकरी देगी। यह प्रक्रिया पात्र शिक्षक के स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के बाद होगी। इस तरह से सरकारी नौकरी लगने के आदेश सोमवार को राज्य सरकार ने जारी कर दिए है। इस व्यवस्था से कई पात्र कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

यह अनुकंपा नौकरी 'राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023' के अन्तर्गत मिलेगी। इसके आदेश टोंक जिला शिक्षा कार्यालय में भी आ चुके है। पात्र शिक्षक आवेदन कर सकते है।

संबंधित शिक्षक का स्थाई रूप से पूर्ण दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड का होना जरूरी है। इसके बिना आश्रित की अनुकंपा नौकरी नहीं लग सकेगी।
ज्ञात रहे कि टोंक समेत अन्य जिलों में कई शिक्षक सड़क हादसे में पूर्ण रूप से पढ़ाने के लिए असमर्थ हो जाते है। इसके लिए लंबे समय तक वे मेडिकल समेत अन्य लीव ले लेते है, लेकिन कई तो परेशान होकर VRS (कंपलसरी रिटायर्डमेंट) ले लेते है। इसके साथ ही उनकी नौकरी चली जाती है।
इस समस्या पर तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के राज में कार्मिक विभाग की ओर से 26 अप्रैल 2023 को राजस्थान स्थायी पूर्ण द्विव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023 जारी किए गए थे।