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Tonk दो शिक्षकों की दूसरे विद्यालयों में तैनाती पर रोक, नोटिस जारी

 
साफ-सफाई में लापरवाही अस्पतालों को पड़ी भारी, चिकित्सा विभाग ने इतने संस्थानों को भेजा नोटिस

टोंक न्यूज़ डेस्क, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण ने कार्य व्यवस्था के नाम पर दो शिक्षकों को दूसरे स्कूल में लगाने के टोंक जिला शिक्षा अधिकारी के 11 मार्च के आदेश के क्रियान्वयन पर मंगलवार को रोक लगा दी। इसके अलावा राज्य के मुख्य शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, टोंक जिला शिक्षा अधिकारी, देवली के सीबीईओ समेत थावला स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ट्रिब्यूनल सदस्य चेतन देवड़ा व सदस्य लेखराज तोषावड़ा की खंडपीठ ने यह आदेश राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्री नगर थावला के शिक्षक जगदीश लाल मीना व शिक्षिका सुशीला शर्मा की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के माध्यम से दायर अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में कहा गया है कि राज्य सरकार एवं शिक्षा निदेशक द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद इन शिक्षकों को कार्य व्यवस्था के नाम पर दुर्भावनापूर्वक अन्य विद्यालयों में पदस्थापित करना एवं पीईईओ थांवला द्वारा कार्यमुक्त करना अवैध एवं विधि विरूद्ध है। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने कार्य व्यवस्था के आदेश और राहत के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है.