6 जून तक टोंक जिले में लागू रहेगी धारा 144, देखें वायरल वीडियो में पूरा बयान
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! टोंक जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर 6 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने यह निषेधाज्ञा लागू की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर न तो लेकर घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश, ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
टोंक जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति टोंक जिले की सीमा के भीतर ऐसे हथियार अपने साथ नहीं लाएगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग या प्रदर्शन करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जुलूस, सभा, धरना, भाषण नहीं करेगा तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी ध्वनि प्रसारण उपकरण का उपयोग नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट. जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न ही साथ रखेगा. यह प्रतिबंध विशेष अनुमति लेकर चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मियों व पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश 6 जून की शाम तक प्रभावी रहेगा.