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Tonk नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

 
Ajmer नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

टोंक न्यूज़ डेस्क, टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता ने अपने पिता के साथ दतवास थाना क्षेत्र में पहुंचकर 9 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि आरोपी सीताराम दो-तीन साल से पीड़िता को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करता रहा। विरोध करने पर वह पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देता था। इससे पीड़िता इतनी डर गई कि उसने कई महीनों तक परिजनों को कुछ नहीं बताया। डरा-धमका कर करता था दुष्कर्म पीड़िता जब भी किसी काम से बाहर जाती थी तो सीताराम उसे डरा-धमका कर दुष्कर्म करता था। इससे वह गर्भवती हो गई।

पेट में तेज दर्द होने पर अस्पताल में जांच कराने पर उसे व परिजनों को इस बात का पता चला। उस दौरान वह करीब 5 माह की गर्भवती पाई गई। पुलिस ने दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और जांच के दौरान नाबालिग पीड़िता ने बयान दर्ज कराए। तब सीताराम गुर्जर पुत्र मोती लाल गुर्जर (28) निवासी श्रीपुरा थाना दत्तवास को दोषी मानते हुए दत्तवास पुलिस ने आरोपी सीताराम के खिलाफ 17 अप्रैल 2023 को न्यायालय में चालान पेश किया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आरोपी सीताराम के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में अपराध प्रमाणित मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास व 2 लाख 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़िता की पुत्री के रक्त का नमूना लेने में गंभीर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा अधिकारी व एफएसएल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को 3 माह में कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।