Aapka Rajasthan

Tonk नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कैद

 
Churu फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नारनौल में राजस्थान के युवक को सुनाई उम्र कैद की सजा 

टोंक न्यूज़ डेस्क, नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर एक लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि मेहंदवास थाना क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने इसी थाना क्षेत्र के शैतान पुत्र घासीलाल गुर्जर के खिलाफ 10 अगस्त 2023 को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बताया गया कि शैतान 4 अगस्त 2023 की रात को 14 वर्षीय पीड़िता के घर आया और यह कहकर उसे खलिहान में ले गया कि पीड़िता का चाचा उसे किसी जरूरी काम से बुला रहे हैं।

पीड़िता उसके साथ चली गई, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की। किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बताई। मां ने शैतान को डांटा तो उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मामले की जांच कर 11 दिसंबर 2023 को न्यायालय में चालान पेश किया। इसमें शैतान को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अन्य साथियों को मारपीट का दोषी माना गया है।