किसानों को ज्यादा खाद खरीदने पर दिखानी होगी जमाबंदी, 20 बैग यूरिया-10 बैग डीएपी से ज्यादा पर ऑनलाइन खरीद पर होगी जांच
राजस्थान में किसानों के लिए खाद खरीद से जुड़ा नया नियम लागू किया गया है। अब तय सीमा से ज्यादा यूरिया और डीएपी खरीदने वाले किसानों की जांच की जाएगी। कृषि विभाग के आदेश के अनुसार, एक किसान द्वारा ऑनलाइन माध्यम से 20 बैग से अधिक यूरिया या 10 बैग से ज्यादा डीएपी खरीदने पर संबंधित किसान की जमाबंदी की जांच की जाएगी।
विभाग ने खाद की कालाबाजारी और अनधिकृत खरीद पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है। ज्यादा मात्रा में खाद खरीदने वाले किसानों से यह जानकारी मांगी जा सकती है कि उनके पास कितनी कृषि भूमि है और इतनी मात्रा में खाद की आवश्यकता क्यों है।
ज्यादा खाद खरीदने पर होगी जांच
कृषि विभाग के निर्देशों के मुताबिक, ऑनलाइन खाद बिक्री की निगरानी की जा रही है। यदि कोई किसान निर्धारित मात्रा से ज्यादा यूरिया या डीएपी खरीदता है तो उसके रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इसके लिए किसान की जमाबंदी और भूमि से संबंधित जानकारी देखी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध खाद वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। यदि किसी किसान के नाम पर जरूरत से ज्यादा खाद की खरीद दर्ज होती है तो विभाग उसके रिकॉर्ड की जांच कर सकता है।
20 बैग से ज्यादा यूरिया पर नजर
नए निर्देशों के अनुसार, एक किसान द्वारा 20 बैग से अधिक यूरिया खरीदने पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी तरह 10 बैग से अधिक डीएपी खरीदने पर भी किसान के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।
जांच के दौरान किसान की जमाबंदी और खेती से संबंधित विवरण देखा जा सकता है। यदि किसान की भूमि और खरीदी गई खाद की मात्रा में बड़ा अंतर मिलता है तो विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
ऑनलाइन खरीद का रिकॉर्ड होगा उपलब्ध
खाद की बिक्री अब ऑनलाइन रिकॉर्ड के माध्यम से भी दर्ज की जा रही है। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस किसान ने कितनी मात्रा में यूरिया और डीएपी खरीदा है। विभाग इसी रिकॉर्ड के आधार पर अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले किसानों की पहचान करेगा।
कृषि विभाग ने खाद विक्रेताओं और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदें और खरीदारी के दौरान आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
किसानों को परेशानी न हो, इसलिए नियमों की जानकारी जरूरी
किसानों के लिए यह जरूरी है कि खाद खरीदने से पहले निर्धारित प्रक्रिया और मात्रा की जानकारी रखें। यदि किसी किसान को अपनी खेती के क्षेत्रफल के कारण अधिक खाद की आवश्यकता है तो उसे अपनी जमाबंदी समेत संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।
विभाग का कहना है कि खाद की उपलब्धता बनाए रखने और अनावश्यक खरीद पर निगरानी रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अब ज्यादा मात्रा में यूरिया या डीएपी खरीदने वाले किसानों के रिकॉर्ड की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
