Aapka Rajasthan

Tonk में स्कूल की जमीन पर किया पक्का कब्जा, कोर्ट ने हटाने का दिया आदेश दिया

 
Tonk में स्कूल की जमीन पर किया पक्का कब्जा, कोर्ट ने हटाने का दिया आदेश दिया

टोंक न्यूज़ डेस्क, टोंक वर्षों से पक्के मकान बनाकर रह रहे काठमाना गांव के रौमवि की जमीन पर से कब्जा हटवाने का आदेश रानौली अपर जिला जज ने दिया है. तहसीलदार पीपलू की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा व विद्यालय की ओर से अधिवक्ता हरिनारायण गुर्जर हरिपुरा ने पक्ष रखा. रौमावी स्कूल के खेल मैदान की जमीन पर तुलसीराम ने मकान बनवाया। प्राचार्य ने एसडीएम से शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। जिस पर एसडीएम ने पीपलू तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। लेकिन कार्रवाई होने से पहले ही अतिक्रमी तुलसीराम ने अपना पक्ष रखते हुए सिविल कोर्ट पीपलू में याचिका दायर कर दी.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाया और अतिक्रमण को अवैध करार देते हुए स्कूल को कानूनी रूप से अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया. तुलसीराम ने इस फैसले के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय टोंक में अपील की। जिला सत्र न्यायालय टोंक ने मामले को अपर जिला सत्र न्यायालय टोंक में स्थानांतरित कर दिया। जहां अपर जिला सत्र न्यायालय टोंक ने अपील को खारिज करते हुए स्कूल के पक्ष में ही फैसला सुनाया।