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Tonk जमीन विवाद में हत्या के आरोप में 3 सगे भाइयों समेत 4 को उम्रकैद की सजा

 
Tonk जमीन विवाद में हत्या के आरोप में 3 सगे भाइयों समेत 4 को उम्रकैद की सजा 

टोंक न्यूज़ डेस्क, टोंक विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने तीन भाइयों समेत 4 लोगों को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जज ने मामले के कुल 9 आरोपियों में से 5 को बरी भी कर दिया है. विशेष लोक अभियोजक (एससी-एसटी कोर्ट) राकेश चोपड़ा ने बताया कि इस मामले में संबंधित थाने की ओर से 31 दिसंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कर 16 सितंबर 2016 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी टोंक ने मामले का संज्ञान लिया. मामला दर्ज किया और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तलब।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में फाइल पूरी होने के बाद 2020 में मामला एससी-एटी कोर्ट को रेफर कर दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मामले में मेंहदवास के मनराज, रामसहाय उर्फ ​​राजू और हंसराज समेत महावीर बैरवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 5 आरोपियों जगदीश, लालाराम, रूपा देवी, गोपाली, गोपीलाल को बरी करते हुए उन्हें बरी करने के आदेश पारित किए। यह था मामला : आरोपी 3 नवंबर 2015 को दोपहर 11 बजे भूमि विवाद के मामले में मेंहदवास निवासी नत्थूलाल बैरवा के खेत में लगी सरसों की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करने गया था. इस पर फरियादी के पुत्र राजाराम ने इनकार कर दिया। आरोपियों ने पहले मारपीट की और ट्रैक्टर के टब से मिट्टी के तेल की बोतल निकालकर राजाराम पर उड़ेल दी और जला दिया। इलाज के दौरान तीन-चार दिन बाद राजाराम की मौत हो गई।