18 मार्च को होगी नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई, वीडियो में जाने क्यों टली आज की सुनवाई ?
विधानसभा उप चुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन व्यस्तता के चलते जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 मार्च दे दी।

टोंक न्यूज डेस्क - विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने व्यस्तता के चलते सुनवाई की अगली तारीख 18 मार्च दे दी।इससे पहले इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई हुई थी। उस समय भी न्यायाधीश अनिल कुमार उपवन ने व्यस्तता के चलते सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख दी थी। इसके चलते आज मामला कोर्ट संख्या 15 में 876 नंबर पर है। न्यायाधीश अनिल कुमार उपवन की बेंच में अगली तारीख 18 तारीख है।
एडवोकेट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा व एडवोकेट लाखन सिंह मीना ने बताया कि नरेश मीना के इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही व्यस्तता के चलते आगे की तारीख दे दी गई है। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए थे और कहा था कि उनकी मांगें जायज हैं।चुनाव बहिष्कार के बावजूद तीन लोगों पर जबरन वोट डालने का आरोप लगाते हुए नरेश मीना ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। अगले दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीना को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। इस मामले में पिछले दिनों उनियारा कोर्ट और फिर टोंक कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी।
हाईकोर्ट में नरेश मीना की जमानत के लिए पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉ. महेश शर्मा, एडवोकेट लाखन सिंह मीना ने बताया कि एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीना की जमानत याचिका 13 जनवरी को हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए पहले पांच बार तारीख दी जा चुकी है, लेकिन सुनवाई का नंबर नहीं आया। हाईकोर्ट में छठी बार 10 मार्च को सुनवाई शुरू हुई थी। उस समय भी व्यस्तता के चलते जज ने 12 मार्च को सुनवाई की नई तारीख दी थी। इसके चलते आज सुनवाई हुई, लेकिन पिछली बार की तरह व्यस्तता के चलते इस बार भी कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च की नई तारीख तय की है।