Sriganganagar बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद और लगा 90 हजार का जुर्माना
श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क, ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली किशोरी को शादी करने का झांसा देकर 5 माह तक देहशोषण कर गर्भवती बनाने के आरोपी को बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-02) ने गुरुवार 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के निर्णय के अनुसार मामले में जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी चक 13-एच ठड्डा निवासी सुखविंदरसिंह उर्फ रवि मान को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार पीड़िता पिता ने 16 अगस्त 2022 को केसरीसिंहपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि परिवादी की उनकी बेटी एक ब्यूटी पार्लर में काम करने जाती थी जो कि 15 अगस्त की सुबह काम पर गई लेकिन ब्यूटी पार्लर में नहीं पहुंची। वह गायब हो गई।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान 5-6 महीने बाद लड़की जोधपुर जिले के बोरानाडा शहर में मिली। पीड़िता के बयान दर्ज करने पर खुलासा हुआ कि उसे केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र के चक 13-एच ठड्डा निवासी सुखविंदरसिंह उर्फ रवि मान ने बहकावे में ले रखा था। सुखविंदरसिंह ने ही किशोरी को अपने पास मोहाली बुलाया था। जिस पर वह 15 अगस्त को श्रीगंगानगर आ गई। यहां से पटियाला पहुंचने पर सुखविंदरसिंह उसे मिल। सुखविंदरसिंह उसे 17 अगस्त को बोरनाडा जोधपुर ले गया। वहां किराए के मकान में रखा। शादी करने का झांसा देकर तथा डरा धमका कर उसका देह शोषण करता रहा। करीब 5 महीने उसने किशोरी को अपने पास रखा। इस दौरानवह गर्भवती हो गई।