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Sriganganagar अफीम रखने के आरोपी को 2 साल की कैद

 
Jalore नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच साल कैद की सजा

श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क, मादक पदार्थ तस्करी के जुर्म में न्यायालय ने एक व्यक्ति को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी कोडियावाली पुली पुरानी आबादी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को विशिष्ट एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला के अनुसार कुलदीप को 10 मार्च 2017 को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से 200 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। कोतवाली में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस ने गश्त के दौरान हिंदुमलकोट रोड स्थित गुरु हरकृष्ण स्कूल के पास नाकाबंदी की थी।

वहां पुलिस की गाड़ी को देखकर एक खोखे के पास खड़ा व्यक्ति छिपने का प्रयास करने लगा। पुलिस को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं तो उसे पकड़ लिया और छिपने का कारण पूछा, लेकिन वह टालमटोल करने लगा। पूछताछ में उसकी पहचान कुलदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की दाहिनी जेब से पीले रंग की पॉलीथिन की थैली मिली। दूसरे पारदर्शी बैग में 200 ग्राम अफीम थी। फिर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोषी कुलदीप को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत 2 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।