Sriganganagar 1200 नशीली गोलियों की तस्करी करने के दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क , श्रीगंगानगर सड़क हादसे में 27 साल के नौजवान की हुई मौत के मामले में मृतक के माता-पिता को 31.42 लाख का क्लेम मिलेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान मोटर यान दुर्घटना दावा प्राधिकरण श्रीगंगानगर ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक के माता-पिता को यह भुगतान करे। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट ओम यादव ने इस मामले की पैरेवी की। एडवोकेट यादव ने बताया कि 4 फरवरी 2022 को बींझबायला निवासी प्रवीण जाट पुत्र भैंराराम अपने दोस्त पदमपुर तहसील के गांव 56 एलएनपी के वार्ड नंबर 7 निवासी संदीप वर्मा पुत्र मदनलाल व एक अन्य साथी के साथ कार पर सवार होकर श्रीगंगानगर से पदमपुर की ओर जा रहा था। कार को प्रवीण जाट चला रहा था।
जब यह कार पदमपुर रोड पर 8 ए मोड़ के पास पहुंची तो सड़क पर स्पीड ब्रेकर होने की वजह से कार उछलकर अनियंत्रित होकर पलट गई और पास ही नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार संदीप कुम्हार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। संदीप के पिता 56 एलएनपी निवासी मदनलाल कुम्हार व माता लिछमादेवी की ओर से मई 2023 में यह दावा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था। एडवोकेट यादव के अनुसार इस घटना को लेकर सदर थाना में मर्ग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में बींझबायला निवासी प्रवीण जाट पुत्र भैंराराम के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर हादसा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मृतक संदीप के पिता मदनलाल पुत्र हरचंद और उसकी माता लिछमा देवी ने क्लेम के लिए अदालत में वाद लगा दिया। क्योंकि कार आरजे 14 सीक्यू 1861 का बीमा हुआ था। इस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतक के माता-पिता को 31 लाख 42 हजार रुपए का बीमा क्लेम दे। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता सहारा था। यह हादसा 4 फरवरी 2022 को हुआ था। जनसेवा अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इलाज में परिवार के 40 हजार रुपए खर्च हो गए थे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मृतक के माता-पिता को 31.42 लाख का देगी भुगतान : पीड़ित के अधिवक्ता ओम यादव ने बताया कि कार आरजे 14 सीक्यू 1861 का बीमा पदमपुर स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया गया था।
दावे में बीमा कंपनी के साथ ही कार के रजिस्टर्ड मालिक खरलियां निवासी गुरविंद्रसिंह जटसिख को भी क्लेम के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। मृतक संदीपकुमार बींझबायला स्थित हिंदुजा लिलेंड फाइनेंस कंपनी में मार्केट एग्जीक्यूटिव के पद पर सेवारत था। मृतक के परिजनों ने 83 लाख 78 हजार 768 रुपए का क्लेम दावा प्राधिकरण में किया था। इसमें तर्क दिए गए कि उनका इकलौता कमाने वाला था, जिससे परिवार का जीविकोपार्जन होता था। उसकी मृत्यु से माता-पिता का उम्रभर का सहारा छिन गया। आय और जीवन यापन के स्रोत समाप्त हो गए। इस कारण मामला मानव संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ था। श्रीगंगानगर एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित घटक की 1,200 गोलियों की तस्करी का दोषी पाए जाने पर युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजयकुमार भोजक ने 31 जनवरी को सुनाया। दोषी पर दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अगर दोषी ने जुर्माने की यह रकम कोर्ट में जमा नहीं करवाई तो उसे दो साल की जेल ज्यादा भुगतनी होगी। इस मामले में नशे की गोलियों को बेचने और सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है।
न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि रायसिंहनगर तहसील के गांव 73 एनपी व कार्रवाई के दौरान भांभू कॉलोनी में लालचंद के मकान में किराए पर रह रहे 22 साल के युवक पृथ्वीराज नायक पुत्र रूपाराम को सजा सुनाई गई है। उसे 2 सितंबर 2021 को डीएसटी प्रभारी कश्यपसिंह ने टीम सदस्य हैड कांस्टेबल कृष्ण कुलड़िया, जयविंद्रसिंह, कांस्टेबल अजयप्रतापसिंह व चालक दिनेश सहित ट्रक यूनियन पुलिया के पास से मोटरसाइकिल नंबर आरजे 13 एसक्यू 2639 पर पकड़ा था। उसके पास से एल्प्रालोजाम 0.50 मिलीग्राम मात्रा की 1,200 गोलियां बरामद की गई थीं। ये साल्ट एनडीपीएस एक्ट में शामिल है और बिना डॉक्टर की पर्ची के अपने पास रखना प्रतिबंधित है। आरोपी के पास बरामद की गई गोलियां व्यावसायिक मात्रा में थीं। उसके खिलाफ पुरानी आबादी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
इस मामले की जांच जवाहरनगर थाना की तत्कालीन एसआई ललिता राठौड़ को सौंपी गई। उन्होंने आरोपी पृथ्वीराज नायक से पूछताछ की तो सामने आया कि उक्त गोलियां विनोबा बस्ती व हाल बीकानेर की कैलाशपुरी निवासी 35 वर्षीय शिवेंद्रसिंह उर्फ संजू राजपूत पुत्र नत्थूसिंह ने बेची थीं। इस पर जांच अधिकारी ने शिवेंद्रसिंह को गिरफ्तार किया। फिर शिवेंद्र ने जांच अधिकारी को बताया कि वह उक्त गोलियां दिल्ली नजफगढ़ में गोपालनगर स्थित भगवान मेडिकल स्टोर से संचालक वजीर खरब पुत्र भलेराम जाट से खरीद की थीं।
इस पर पुलिस द्वारा वजीर खरब को भी गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया। सितंबर 2021 में गिरफ्तारी, फरवरी 2022 को चालान, 53 माह में फैसला : एसपीपी विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि पुरानी आबादी थाने में 2 सितंबर 2021 को एडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 7 फरवरी 2022 को न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में उनकी ओर से 24 दस्तावेजी और गवाह के तौर पर साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने 4 साल 5 माह में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। पृथ्वीराज नायक को नशे की गोलियों की तस्करी का दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22/25 में दोषी करार देकर सजा सुनाई है। जबकि शिवेंद्र राजपूत और वजीर खरब को संदेह का लाभ दे कर दोषमुक्त कर दिया है। गोलियों का वजन 148.8 ग्राम, यह कॉमर्शियल क्वांटिटी, इसलिए सजा बड़ी : एसपीपी विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में बरामद 1,200 एल्प्राजोलाम 0.50 एमजी गोलियों का कुल वजन 148.8 ग्राम पाया गया था। एक्ट के अनुसार 750 टेबलेट्स का वजन कॉमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है। जबकि पकड़ी गई गोलियां इससे लगभग दोगुनी थीं। इस कारण मामला व्यावसायिक श्रेणी में आ जाने के कारण न्यायालय ने पृथ्वीराज नायक को गंभीर दोषी पाए जाने पर 20 साल की कठोर सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है। दोषी युवक भांभू कॉलोनी में रहकर पढ़ाई करता था। इसके साथ साथ उसने गोलियों की तस्करी शुरू कर रखी थी।