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श्रीगंगानगर जिला प्रमुख चुनाव पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, सरकार और निर्वाचन आयोग को दिया 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम

 
श्रीगंगानगर जिला प्रमुख चुनाव पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, सरकार और निर्वाचन आयोग को दिया 10 जुलाई तक का अल्टीमेटम 

राजस्थान उच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने श्रीगंगानगर जिला परिषद के वार्ड संख्या 22 से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रमुख पद के लिए 10 जून 2025 को प्रस्तावित चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेन्द्र थानवी व देवी सिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता श्रीगंगानगर जिला परिषद के वार्ड संख्या 22 का निवासी है। जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव कार्यक्रम 16 मई 2025 को जारी प्रेस नोट के आधार पर घोषित किया गया था। लेकिन यह भी बताया गया कि वार्ड संख्या 22 से पूर्व में निर्वाचित सदस्य ममता के त्यागपत्र के बाद वहां कोई उपचुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण वार्ड संख्या 22 वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व से वंचित हो गया है। 

अधिवक्ता सुरेन्द्र थानवी व देवी सिंह राठौड़ (सोलंकी तला) ने यह भी तर्क दिया कि वार्ड संख्या 22 की सीट श्रीगंगानगर जिला परिषद के वार्ड संख्या 22 की निवासी है। 16 भी रिक्त था, लेकिन वहां 8 जून 2025 को उपचुनाव संपन्न हो गया। इसके विपरीत वार्ड क्रमांक 22 का चुनाव कार्यक्रम बिना किसी उचित कारण के जारी नहीं किया गया, जो अनुचित है।उपर्युक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 10 जुलाई 2025 तक जवाब मांगा है। तब तक जिला प्रमुख के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।