श्रीगंगानगर कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा को 19 जनवरी तक पेश होने का अल्टीमेटम दिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संदिग्ध गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ श्रीगंगानगर कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया है। कोर्ट ने रोहित गोदारा को 19 जनवरी तक अपने सामने पेश होने का अल्टीमेटम दिया है। अगर वह निर्धारित समय तक कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो बीएनएसएस की धारा 356 के तहत उसकी अनुपस्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट अधिकारियों के अनुसार, रोहित गोदारा पर गंभीर मामलों में संलिप्त होने के आरोप हैं और उसे कई मामलों में तलब किया गया था। लगातार कोर्ट में पेश न होने के कारण न्यायालय ने प्रोक्लेमेशन जारी कर उसे चेतावनी दी है।
धारा 356 के तहत आरोपी की गैरमौजूदगी में भी कोर्ट उसे दोषी मानकर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि गंभीर अपराधों में आरोपी को न्याय के सामने लाया जा सके और कानूनी प्रक्रिया बाधित न हो।
श्रीगंगानगर पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियां अब रोहित गोदारा को कोर्ट में पेश कराने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को न्याय के सामने लाने के लिए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोक्लेमेशन एक गंभीर चेतावनी होती है और अगर आरोपी तय समय तक पेश नहीं होता है, तो उसे कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई स्वाभाविक होती है।
