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Sriganganagar अनूपगढ़ में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा

 
Jalore नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पांच साल कैद की सजा

श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क, रामसिंहपुर थाने में दो पक्षों के बीच दर्ज 14 साल पुराने आपसी मामले में एडीजे ने 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए 3 लोगों को हत्या के प्रयास की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक जसविंदर सिंह लोरे के अनुसार मामला 16 अगस्त को गांव 15 एएस निवासी बेगराज पुत्र देवसीराम जाट ने दर्ज कराया था। बेगराज ने शिकायत की थी कि उसके खेत में बरसात का पानी भर जाने के कारण उसने अपने भाई संतराम के खेत से पानी निकाल दिया था। जब वह दोबारा पानी निकालने गया तो देखा कि मनीराम और उसके बेटे श्रवण व बलराम ने उसके खेत की मेड़ पर लगे प्लास्टिक के तिरपाल व थैले को उखाड़ दिया था।

शिकायत करने जाते समय किया हमला

जब वह शिकायत करने सड़क पर गया तो मनीराम ने उसे जान से मारने की नीयत से अपना ट्रैक्टर उसके पीछे दौड़ा दिया। इसके बाद मनीराम, श्रवण व बलराम ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बेगराज की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

एडीजे डॉ. महेंद्र कुमार गोयल ने बलराम, श्रवण व मनीराम को धारा 307 में आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 माह का साधारण कारावास, धारा 341 में 1 माह का साधारण कारावास, 500 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 7 दिन का साधारण कारावास, धारा 323/34 में 1 वर्ष का कठोर कारावास, 1000 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 15 दिन का साधारण कारावास, धारा 427 में 2 वर्ष का कठोर कारावास, 2000 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 माह का साधारण कारावास तथा धारा 324/34 में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 5000 रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 326/34 आईपीसी के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे अदा न करने पर 2 महीने की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी। सभी आरोपियों को उप-जेल भेज दिया गया है।