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Sriganganagar किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास

 
Sriganganagar किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास
श्रीगंगानगर न्यूज़ डेस्क, श्रीगंगानगर किशाेरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के जुर्म में न्यायालय ने एक व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है। ये निर्णय विशेष पाेक्साे न्यायालय संख्या-2 ने गुरुवार को सुनाया। न्यायालय ने दाेषी राजप्रीत सिंह उर्फ निशान सिंह उर्फ शाना पुत्र कुलवंत सिंह निवासी गुरु की ढाणी, 13 एफ बड़ा को 61 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। अक्टूबर 2018 में पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर में एक व्यक्ति ने निशानसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 3 अक्टूबर 2018 को श्रीगंगानगर गई थी, वापस नहीं आई। उसे निशान सिंह बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने राजप्रीत सिंह उर्फ निशान सिंह उर्फ शाना को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी लड़की को पंजाब के पातड़ा ले गया। वहां किसी जानकार के पास किराए के मकान में लड़की को पत्नी के रूप में रखा। लड़की से दुष्कर्म करना भी सामने आया।

न्यायालय ने दोषी राजप्रीत सिंह उर्फ निशान सिंह उर्फ शाना को आईपीसी की धारा 363 में 5 वर्ष कठोर कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष कठोर कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 344 में एक वर्ष कठोर कारावास, 1000 रुपए जुर्माना और पाेक्साे एक्ट 2012 की धारा 5 (एल)/6 में 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।