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Sirohi पीड़ितों को 21 लाख का मुआवजा देने का आदेश

 
Sirohi पीड़ितों को 21 लाख का मुआवजा देने का आदेश

सिरोही न्यूज़ डेस्क, सिरोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही रूपा गुप्ता की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। प्राधिकरण के सचिव रामदेव सांदू (अपर जिला न्यायाधीश) ने बताया कि इस बैठक में अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के मुआवजा प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। जिनमें से 16 प्रार्थना पत्रों में पीड़ित/आश्रित/उत्तराधिकारी/संरक्षक को 21 लाख पचास हजार रुपए का मुआवजा दिलाए जाने के आदेश पारित किये गए। उक्त मुआवजा रेप/हत्या/मारपीट के मामले में पीड़िता/आश्रितगण को दिलाई गई। इस बैठक में कलेक्टर शुभम चौधरी, न्यायाधीश एमएसीटी मीनाक्षी शर्मा, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण अनूप कुमार पाठक, पारिवारिक न्यायाधीश सुरेन्द्रसिंह सान्दू, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामदेव सान्दू, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक प्रभुदयाल धानिया, अध्यक्ष अभिभाषक संघ पूरणसिंह देवड़ा एवं लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लागू किया जा रहा है और इस स्कीम के तहत गंभीर, जघन्य अपराधों व बड़े अपराधों जैसे हत्या, रेप, गंभीर चोटों के मामले, एसिड अटैक के मामले आदि में पीड़ित तथा मृतक के आश्रित गण को मुआवजा राशि दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता व संबल मिल सके। योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु प्राधिकरण के दूरभाष 02972-294034 पर संपर्क करें।