Aapka Rajasthan

गुस्से में उठाया खौफनाक कदम! पति की जान लेने वाली पत्नी को 4 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना

 
हत्या की दोषी पत्नी को 4 साल की जेल:कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, रात में झगड़े के दौरान दबाया था पति का गला

सिरोही न्यूज़ डेस्क - सिरोही जिला सत्र न्यायालय ने पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में एक महिला को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने दोषी सीतादेवी को 4 साल की कैद व 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 29 दिसंबर 2020 का है। इंद्र कुमार के भाई महेंद्र कुमार ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की सुबह सीतादेवी ने अपने जीजा जयंतीलाल को बताया कि उसके पति के मुंह से खून बह रहा है। परिजन घर पहुंचे तो इंद्र कुमार के गले पर मारपीट के निशान मिले। 

उसके मुंह, सिर व आंख पर भी खून लगा था। पुलिस ने जांच के बाद सीतादेवी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रेवदर में आरोप पत्र दाखिल किया। बाद में मामला सत्र न्यायालय सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने न्यायालय में 20 गवाहों की गवाही व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने पाया कि रात में पति-पत्नी के बीच झगड़े के दौरान सीतादेवी ने इंद्र कुमार की गला दबाकर हत्या की। तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सीतादेवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

अदालत ने यह भी माना कि आरोपी को पता था कि उसके कृत्य से मौत हो सकती है, लेकिन उसका इरादा हत्या करने का नहीं था। उसे धारा 304 भाग 2 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और उसे चार साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।