Sirohi नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति को 3 साल की सजा
सिरोही न्यूज़ डेस्क, सिरोही की पोक्सो विशेष न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिक लड़के से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पोक्सो विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि सिरोही जिले के एक थाने में 14 मई को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि शहर के एक पार्क में उसका 14 साल का बच्चा रात करीब 8 बजे घूम रहा था। इसी दौरान एक युवक उसके पास आया। उसका बेटा उसको बिलकुल नहीं पहचानता था। उसने उसके बेटे से कहा कि वह पुणे से है। उसकी टीम पुणे में मसाज देने का काम करती है। आप काफी देर से जॉगिंग कर रहे हैं, आप थक गए होंगे। मैं आपको पहचानता हूं। इस पर वह पार्क में पीछे की ओर ले गया। उसके बाद दोषी नाबालिग के साथ गलत हरकत करने लगा। उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पोक्सो विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो महीने का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा।