Sirohi के माउंट आबू शहर में रिपेयर-रिनोवेशन की परमिशन के लिए नगर पालिका के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, SDM ऑफिस में मिलेगी परमिशन
सिरोही न्यूज़ डेस्क,माउंट आबू शहर में अब भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण की अनुमति के लिए नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब नगर पालिका के बजाय एसडीएम कार्यालय से अनुमति मिलेगी। एसडीएम ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
एसडीएम राहुल जैन ने भवन की मरम्मत-नवीकरण संबंधी नए आदेश जारी किए हैं। उनके मुताबिक अब आवेदक सोमवार को एसडीएम कार्यालय में उनसे संबंधित फाइल जमा करा सकेंगे। पटवारी माउंट और पटवारी उड़िया इस पर स्पष्ट रिपोर्ट देंगे। बुधवार व शुक्रवार को प्रभारी भूमिशाखा नगर पालिका, ग्राम विकास अधिकारी उड़िया की ओर से अनुमंडल कार्यालय में फाइलों में आवेदक के स्वामित्व का स्पष्ट प्रतिवेदन देंगे. मंगलवार व गुरुवार को नगर पालिका की ओर से अनुमंडल कार्यालय में फाइल में विधि शाखा आवेदक के बहस की स्पष्ट रिपोर्ट देगी.
अनुमंडल कार्यालय में नगर पालिका एवं नगर सुधार न्यास आबू की ओर से प्रस्तुत फाइल को सहायक अभियंता प्राप्त कर प्रतिवेदन देंगे. इसके बाद स्थापना शाखा अनुमंडल कार्यालय के कर्मी उपस्थिति की जानकारी रजिस्टर में दर्ज कर कागजी नियमानुसार आदेशानुसार प्रतिवेदन देंगे। उपरोक्त प्रक्रिया के लिए समय सीमा के अनुसार सभी कर्मचारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त ईको सेंसेटिव जोन एवं एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए अनुमंडल कार्यालय, माउंट आबू द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए टोकन जारी किया जायेगा। और फ़ाइल का निपटान।
माउंट आबू शहर में इको सेंसिटिव जोन में अवैध निर्माण व अतिक्रमण को रोकने के लिए माउंट इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना दिनांक 25 जून, 2009 के अनुसार निगरानी समिति के अनुमोदन के बाद टोकन सिस्टम शुरू किया गया था। नगर पालिका में विभिन्न आम आदमी की ओर से मरम्मत, जीर्णोद्धार समेत पत्र लगाए जाते हैं। नगर पालिका में लोगों द्वारा दाखिल पत्रों का निष्पादन नहीं होने से आम लोगों में खासा आक्रोश देखा गया. नगर पालिका की ओर से कागजातों पर स्पष्ट टिप्पणी नहीं होने पर भी कार्य बाधित हो रहा था। लंबे समय से आम जनता की परेशानी को देखते हुए एसडीएम राहुल जैन ने बुधवार शाम नए आदेश जारी किए हैं।