सीकर में स्कूल बसों पर लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई, 18 बसों पर जुर्माना
Sikar शहर में निजी स्कूलों की बसों पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई इस कार्रवाई में कुल 18 स्कूल बसों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि वाहनों की गहन जांच भी की गई।
यह कार्रवाई एडिशनल जिला जज शालिनी गोयल के नेतृत्व में की गई, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी (DTO) ताराचंद बंजारा सहित परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्कूल बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस, बीमा और सुरक्षा उपकरणों की जांच की।
जांच के दौरान कई बसों में आवश्यक सुरक्षा मानकों की कमी पाई गई। कुछ बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट और आपातकालीन निकास व्यवस्था जैसी अनिवार्य सुविधाएं या तो अनुपस्थित थीं या मानकों के अनुरूप नहीं थीं। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुल 18 बसों पर 90,400 रुपये का जुर्माना लगाया।
Rajasthan Police की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान कई बस चालकों और स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए, अन्यथा और कठोर कदम उठाए जाएंगे।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल बसों में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। इसलिए सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपनी बसों को पूरी तरह से फिट और मानक अनुरूप रखें।
इस कार्रवाई से निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई स्कूलों ने तुरंत अपनी बसों की जांच शुरू कर दी है और खामियों को सुधारने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल बसों की स्थिति पर नजर रखें।
फिलहाल इस कार्रवाई को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे स्कूल परिवहन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
