सीकर पॉक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई
जिले की पॉक्सो कोर्ट-2 ने 15 साल की नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न (रेप) के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा (उम्रकैद) सुनाई है। इसके अलावा, कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी पीड़िता के भाई का साला है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस अपराध की गंभीरता पर विशेष टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि परिवार के भरोसेमंद सदस्य द्वारा इस तरह का अपराध करना न केवल पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।
सुनवाई में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के यौन अपराधों के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, और इस मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इतने स्पष्ट थे कि कोई संशय नहीं था।
सजा के साथ ही कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को समाज में न्याय दिलाने के लिए यह निर्णय एक संदेश है कि ऐसे अपराधों में अपराधियों को किसी भी हाल में बचाया नहीं जाएगा। जुर्माने की राशि को पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए उपयोग करने का निर्देश भी दिया गया है।
इस फैसले के बाद सामाजिक संगठनों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के निर्णय की सराहना की और कहा कि यह नाबालिगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत उदाहरण है।
सामाजिक दृष्टिकोण से यह मामला यह भी रेखांकित करता है कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में समय पर कानूनी कार्रवाई और पुलिस की तत्परता पीड़िता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।
