नाबालिग से रेप व अपहरण के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
राजस्थान के सीकर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप और अपहरण के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के जज नीरज कुमार भारद्वाज ने आरोपी शाहरुख को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध समाज और कानून दोनों के लिए गंभीर चुनौती हैं। जज ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों पर किसी भी स्थिति में दया नहीं दिखाई जाएगी।
मामले के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई के बाद यह कड़ा फैसला सुनाया।
विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह निर्णय नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती बरतने की मिसाल बन गया है। इससे अन्य अपराधियों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ेगा और कानून की भूमिका मजबूत होगी।
पुलिस और प्रशासन ने कहा कि वे नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सतत प्रयासरत हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता देंगे। अदालत का यह फैसला जनता को यह भरोसा देता है कि कानून नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ है।
