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Sikar चंदपुरा में खुले राजकीय आयुर्वेद कॉलेज को मिली मान्यता, छात्रों को राहत

 
Sikar चंदपुरा में खुले राजकीय आयुर्वेद कॉलेज को मिली मान्यता, छात्रों को राहत
सीकर न्यूज़ डेस्क, सीकर  में आयुर्वेद की स्नातक पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए खुशखबर है। चंदपुरा में खुले राजकीय आयुर्वेद कालेज सीकर को अब बीएएमएस आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए निजी कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छी बात है कि भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय नई दिल्ली ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर को वर्तमान सत्र के लिए बीएएमएस पाठ्यक्रम की 54 सीटों के लिए मान्यता दी है। जिससे सीकर संभाग में नीट में सफल अभ्यर्थियों को अब बीएएमएस पाठ्यक्रम करने के लिए अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।इसके लिए आयुष काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान ने 6 सितंबर से ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर दिया है।

महाविद्यालय प्राचार्य डा. सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि नीट 2023-24 में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से आयुर्वेद कालेज सीकर में प्रवेश मिल सकेंगे। यह संभाग का पहला राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय होगा। 54 सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें ऑल इण्डिया कोटे की होंगी तथा शेष सीटें राजस्थान स्टेट कोटे की होंगी। मान्यता मिलने से संभाग के सभी संवर्ग के छात्रों को बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एवं सर्जरी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का अवसर मिलेगा वहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आमजन तक पहुंचाना सुलभ हो जाएगा। वहीं इसी महाविद्यालय में बीएनवाईएस (योग एवं नेचुरोपैथी ) की प्रवेश प्रक्रिया भी 6 सितंबर से शुरू हो गई है इस प्रकार से इस नवीन महाविद्यालय में बीएएमएस व बीएनवाईएस के दो कोर्स के लिए अध्यापन करवाया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज के अधीन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आयुर्वेद जिला चिकित्सालय में योग व नेचुरोपेथी के विशेषज्ञों नियमित रूप से मरीजों को परामर्श मिलने लगेगा। जिससे सीधे तौर पर मरीजों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

इस आधार पर जारी की गई है अस्थाई मेरिट

अस्थाई मेरिट अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के दौरान भरी गई श्रेणी दिव्यांग,विधवा, तलाकशुदा आदि के आधार पर जारी की गई है। दिव्यांग कोमेडिकल प्रमाण पत्र, विधवा को पुनर्विवाह नहीं किए जाने का स्टांप, पतिकी मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा के लिए विवाह विच्छेद संबंधी डिक्री,एकल महिला को 50 रुपए के स्टांप पर अविवाहित होने, भूतपूर्व सैनिक,उत्कृष्ठ खिलाड़ी व शहीद सैनिकों के आश्रित को सक्षम अधिकारी द्वाराजारी प्रमाण पत्र, गंभीर बीमारी से पीड़ित अभ्यर्थियों को डॉक्टर द्वारा जारीप्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसके अभाव में अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी मेंमानते हुए मेरिट में शामिल किया जाएगा।