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हैवानियत की हर हद पार! छात्रा को को गुजरात ले जाकर 10 दिन तक बलात्कार करता रहा युवक, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 
हैवानियत की हर हद पार! छात्रा को को गुजरात ले जाकर 10 दिन तक बलात्कार करता रहा युवक, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले पर टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी बच्चियाँ जो अपना भला-बुरा नहीं सोच सकतीं। उनके खिलाफ अपराध करने वाले आरोपियों को सजा देना जरूरी है। अन्यथा, समाज की धरोहर बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी।

विशेष लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि 21 नवंबर 2023 को नाबालिग बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 20 नवंबर 2023 को सुबह 9:20 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह घर नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने नाबालिग बच्ची को गुजरात से बरामद कर आरोपी सलारिया कलारिया, रामसर, जिला बाड़मेर और शाहरुख खान (25) निवासी अजीतनगर, भरूच, गुजरात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जाँच में पता चला कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर जयपुर और फिर वहाँ से गुजरात ले गया। उसने गुजरात के भरूच में एक किराए के मकान में 10 दिनों तक नाबालिग के साथ कई बार बलात्कार किया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्वाज ने आरोपी शाहरुख को आजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये देने की भी सिफारिश की है।