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10 साल बाद पानी के पाइप का विवाद में कोर्ट ने महिला समेत 7 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था मामला ?

 
10 साल बाद पानी के पाइप का विवाद में कोर्ट ने महिला समेत 7 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था मामला ?

सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या 4 के न्यायाधीश ने करीब 10 साल पहले पेयजल पाइप लाइन का कनेक्शन काटने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक युवक की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 26 सबूत व 24 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार मीना ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार कुड़ी ने की।

पानी की पाइप लाइन के कनेक्शन को लेकर हुआ था विवाद
अतिरिक्त लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार कुड़ी ने बताया कि यह मामला 10 जुलाई 2015 का है, जब रानोली थाना क्षेत्र के मियां की ढाणी निवासी परिवादी मेहबूब व बशीर खान ने थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बशीर खान के भतीजे और महबूब के भाई याकूब के बीच पेयजल पाइप लाइन के कनेक्शन को लेकर विवाद था। इस विवाद की जानकारी पंचायत और गांव स्तर पर भी दी गई थी, जिससे आरोपी पक्ष नाराज था।

लाठी-डंडों से जानलेवा हमला
घटना वाले दिन जब याकूब नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहा था, तो दो गाड़ियों में सवार होकर आए सात आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल याकूब को उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद रानोली थाने में हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

26 साक्ष्य और 24 गवाह पेश किए गए
पुलिस जांच के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने 26 साक्ष्य और 24 गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मामले को गंभीर माना और सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमला पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण था, जिससे मृतक की जान चली गई।

अदालत ने जिन सात दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, उनमें शफीक अहमद (30), मोहम्मद हनीफ उर्फ ​​ईद (43), शरीफ अहमद (37), सुभाष चंद्र (23), मुमताज खान, साबिर खान और सायरा बानो उर्फ ​​गुड्डी शामिल हैं। फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को सीधे जिला जेल भेज दिया गया।