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Sikar नाबालिग से रेप केस में आरोपी को 10 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा

 
Sikar नाबालिग से रेप केस में आरोपी को 10 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा 
सीकर न्यूज़ डेस्क, सीकर 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सीकर की पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला सीकर के नेछा क्षेत्र में वर्ष 2019 का है। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 20 अप्रैल 2019 को नेछवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री फरार है. जो घर से करीब 20 हजार रुपये नकद और 50 ग्राम सोना ले गया। परिजनों ने विकास नाम के युवक पर शक जताया। जो उस दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

मामले में पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह व 24 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। जिसके बाद आज सीकर की पॉक्सो कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश सुमन सहारन ने आरोपी विकास कुमार (25) पुत्र भंवरलाल को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे की राशि दिलवाने की संस्तुति की गई है।