Rajasthan Breaking News : रींगस नगर पालिका अध्यक्ष अयोग्य घोषित, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अशोक कुमावत को पद से हटाने के दिए आदेश
सीकर न्यूज़ डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर सीकर जिले से सामने आई है। जहां सीकर जिले की रींगस के वर्तमान पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत को अयोग्य करार दिया गया है। मामले के अनुसार हरिशंकर निठारवाल ने मामले में न्यायालय की शरण लेते हुए वाद दायर किया था और इसमें बतया गया कि अशोक कुमार कुमावत के दो पत्नियों से तीन जीवित संतान है। एडवोकेट भगीरथ सिंह ने बताया कि न्यायालय ने वर्तमान पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत को अयोग्य करार दिया। अशोक कुमार कुमावत ने बिना तलाक के ही दूसरी शादी कर ली थी। जिसके कारण पहली पत्नी से 1 और दूसरी पत्नी से 2 संतान हुई और ऐसी आधार पर कोर्ट ने वर्तमान पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत को अयोग्य करार दिया है।
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बता दे कि निर्वाचन आयोग पहले ही अयोग्य घोषित कर चुका था। तीन संतान मामले में वाद दायर होने के बाद मामले की जांच खंडेला उपखंड अधिकारी राकेश कुमार द्वारा की गई थी। उपखंड अधिकारी ने प्रथम दृष्टया तीन संतान मामले में दोषी पाया था। उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर ने 9 मार्च 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई जांच रिपोर्ट में अशोक कुमार कुमावत के तीन जीवित संतान होने का हवाला देते हुए नामांकन पत्र में मिथ्या साक्ष्य पेश करने का दोषी करार दिया था। अशोक कुमार कुमावत के पार्षद चुनाव व पालिका अध्यक्ष चुनाव में दाखिल किए गए नामांकन पत्र में केवल दूसरी पत्नी से हुई दोनों पुत्रियों निहारिका व अर्पिता का ही जिक्र किया गया था। पहली पत्नी सविता से एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम निहारिका है। अशोक कुमार कुमावत ने बिना तलाक के ही दूसरी शादी कर ली थी। जिसका जिक्र नहीं किया गया था।
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जिला कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल 2022 को अशोक कुमार कुमावत को दोषी करार देते हुए स्वायत शासन विभाग को पद से हटाने के लिए पत्र लिखा था। लेकिन रींगस पालिका में कांग्रेस का बोर्ड होने के चलते स्वायत शासन विभाग अशोक कुमार कुमावत की कुर्सी बचाता रहा है। लेकिन आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अशोक कुमावत को पद से हटाने के आदेश दिए है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हरिशंकर के खेमे में खुशी छा गई है। अब हरिशंकर निठारवाल रींगस पालिका बोर्ड के नए अध्यक्ष का पद सभांलेगे।