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Sawaimadhopur नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

 
Sawaimadhopur नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा 

सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाईमाधोपुर जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग का किडनैप कर गैंग रेप करने के मामले में दो आरोपी को दोषी माना है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कैलादेवी जिला करौली निवासी दोषी गोविंद चतुर्वेदी और सीताराम चतुर्वेदी को आजीवन कारावास (मृत्यु तक) की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 80 - 80 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपियों ने 5 अप्रेल 2021 को नाबालिग का किडनैप कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था।

मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ उदई मोड़ थाना गंगापुरसिटी में नाबालिग का किडनैप कर गैंग रेप करने का मामला दर्ज कराया था। जिसे लेकर पुलिस ने आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ़्तार किया था। तभी से ही आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। जिस पर कोर्ट ने की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने दोषी गोविंद चतुर्वेदी और सीताराम चतुर्वेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर को 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।