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Sawaimadhopur नाबालिगों से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दो साल कैद की सजा

 
Sawaimadhopur नाबालिगों से छेड़छाड़ के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दो साल कैद की सजा

सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, जिला पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग का पीछा कर छेड़छाड़ के एक मामले में दो दोषियों को दो-दो साल के साधारण कारवास की सजा सुनाई है। वहीं 16 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय ने आरोपियों को 509 आईपीसी में दो साल का साधारण कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड व 11/12 पोक्सो एक्ट के तहत 2 साल का कठोर कारावास व 10 हजार 500 रुपए, धारा 147 आईपीसी में एक वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड, 341/149 आईपीसी में एक साल का साधारण कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि गत 31 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे प्रार्थी अपनी भतीजी व बेटी को साथ लेकर जिला मुयालय की ओर आ रहा था। इसी दौरान दो जने बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। इस दौरान एक पेट्रोल पंप पर आ गए और दोनों लड़कियों की ओर गलत इशारे करते हुए अश्लील हरकतें की। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी को धमकी देते हुए मारपीट भी की। घटना के बाद प्रार्थी ने थाने में मामला दर्ज कराया।