सवाई माधोपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने 33 हजार लीटर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सीज़ किया
सवाई माधोपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को जब्त किया है। यह पानी गुणवत्ता मानकों के विपरीत पाया गया और इसलिए इसे बाजार में बिक्री के लिए असुरक्षित माना गया।
सीएमएचओ डॉ. अनिल जैमिनी ने बताया कि यह कार्रवाई रणथंभौर रोड स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में की गई। टीम ने वहां 1 लीटर और 500 एमएल के पैकेज्ड वाटर की खेप को सीज़ किया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि पानी के पैकेजिंग और लेबलिंग में कई मानकों का उल्लंघन किया गया था।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारीयों ने बताया कि इस तरह का पैकेज्ड वाटर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना आवश्यक था। विभाग ने बताया कि आगे जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सवाई माधोपुर प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे केवल सरकारी मान्यता प्राप्त और सुरक्षित ब्रांडेड पैकेज्ड वाटर का ही उपयोग करें। इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध पैकेज्ड वाटर की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।
इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति सतर्क और सख्त है और कोई भी कंपनी नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती।
