Sawaimadhopur जानेलवा हमले के दो दोषियों को तीन वर्ष का साधारण कारावास की सजा
Nov 21, 2023, 19:30 IST

सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाईमाधोपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सोमवार को जानेलवा हमले के दो दोषी नारायण उर्फ नमोनारायण पुत्र चिरंजीलाल एवं चरती उर्फ चरतलाल पुत्र बजरंगा निवासी बसोखुर्द मलारना डूंगर को दोषसिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष का साधारण कारावास व साढ़े पन्द्रह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस साबित करने के लिए 16 गवाहों के बयान कराए तथा 27 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित किए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ड़ाबी ने धारा 308 में तीन वर्ष का साधारण कारावास पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड व 15 दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त, 326 में तीन वर्ष का साधारण कारावास पांच हजार रुपए का अर्थदंड एवं 15 दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त, 325 सहपठित 34 में तीन वर्ष का साधारण कारावास, ढाई हजार रुपए का अर्थदंड, 12 दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त, 324 में दो वर्ष का साधारण कारावास, दो हजार रुपए अर्थदंड, 10 दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त, 323 में छह माह का साधारण कारावास, पांच सौ रुपए का अर्थदंड, पांच दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त, 341 में एक माह का साधारण कारावास, पांच सौ रुपए का अर्थदंड, पांच दिन का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त की सजा सुनाई।
अपरलोक अभियोजक दिलीपसिंह राजावत ने बताया कि इस संबंध में रामफूल पुत्र जग्गा मीणा निवासी बसोखुर्द ने दर्ज पर्चा बयान में बताया कि 15 फरवरी 2019 को शाम करीब साढ़े पांच बजे वह खेत पर जा रहा था। इस दौरान अचानक रास्ते में दोनों आरोपी हाथों में भाला व लाठी लेकर आए और आते ही मारपीट शुरू कर हमला बोल दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। इस दौरान चिल्लाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने आकर उन्हें बचाया। इस दौरान आरोपी भाग छूटे।