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Sawaimadhopur बाजार से खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरुरी

 
Sawaimadhopur बाजार से खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरुरी
सवाई माधोपुर न्यूज़ डेस्क, सवाई माधोपुर विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला रसद अधिकारी हर्षित वर्मा की अध्यक्षता में थिंगला के एक महाविद्यालय में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला रसद पदाधिकारी ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया. सामाजिक कार्यकर्ता मुख्य वक्ता हरिप्रसाद योगी ने बताया कि उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है और अब इसकी जिम्मेदारी केवल कंपनी की नहीं है. लेकिन विज्ञापन पर भी। सेलिब्रिटी का नाम भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उपभोक्ता ई-फाइलिंग के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बिलों पर यह लिख देना कि बेचा गया माल वापस नहीं होगा, भी अनुचित व्यापार/प्रथा माना जाता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि बाजार से सामग्री खरीदते समय आईएसआई मार्क, बीआईएस, एगमार्क का ही प्रयोग करें और विज्ञापनदाताओं को गुमराह करने से बचने के उपाय बताए। साथ ही बाजार से कोई भी वस्तु/सामग्री खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें। प्रवर्तन निरीक्षक रिपुदमन सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में ऑनलाइन खरीदारी करते समय जागरूकता के अभाव में उपभोक्ताओं को शोषण का शिकार होना पड़ता है. ऐसे में खरीदारी करते समय पूरी तरह सचेत रहें। होम डिलीवरी शुल्क घरेलू गैस सिलेंडर के भुगतान से भी जुड़ा हुआ है।

यदि उपभोक्ता होम डिलीवरी नहीं चाहता है और सीधे गैस गोदाम से सिलेंडर लेता है तो उसे नियमानुसार 29 रुपये की छूट देने का प्रावधान है. यदि कोई गैस एजेंसी उक्त छूट नहीं देती है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत राज्य स्तरीय हेल्प लाइन नम्बर 18001806030, राज्य सरकार द्वारा संचालित वाट्सएप नम्बर 7230086030 एवं जिला रसद कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07462-220511 पर कर सकता है। कार्यक्रम में हेमलता गोयल, अभिषेक गोयल, डॉ. निशांत जैन, भरतलाल मीणा, नेपाल सिंह सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे.