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Sawaimadhopur रेप के आरोपी की जमानत याचिका पॉक्सो कोर्ट ने की खारिज, कड़ी करवाई के दिए निर्देश ​​​​​​​

 
Sawaimadhopur रेप के आरोपी की जमानत याचिका पॉक्सो कोर्ट ने की खारिज, कड़ी करवाई के दिए निर्देश ​​​​​​​

सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क, पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. घटना 27 दिसंबर 2021 की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मेई कला निवासी मुकुट बिहारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने नाबालिग लड़की और राज्य सरकार की ओर से दलील दी. 27 दिसंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी को अगवा करने का मामला दर्ज कराया था. न्यायिक हिरासत में आरोपित पुलिस ने आरोपी मुकुट बिहारी को 23 जनवरी 2022 को उसकी तलाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मामले में सोमवार को आरोपी के वकील ने सवाई माधोपुर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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