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नाथद्वारा पालिका के लंबित टेंडरों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते; एक महीने में निर्णय के निर्देश

 
नाथद्वारा पालिका के लंबित टेंडरों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते; एक महीने में निर्णय के निर्देश

राजस्थान के नाथद्वारा नगर पालिका के लंबित टेंडरों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी टेंडर प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित टेंडरों पर एक महीने के भीतर निर्णय लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि नगर पालिका के कई टेंडर लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक देरी जनहित के विपरीत है और इससे सार्वजनिक परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अदालत ने कहा कि यदि किसी टेंडर को लेकर कोई कानूनी या तकनीकी अड़चन है तो उसका समाधान नियमानुसार किया जाए, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के प्रक्रिया को लंबे समय तक रोके रखना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारी समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं।

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित टेंडरों की समीक्षा कर एक माह के भीतर अंतिम निर्णय लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया नियमों और पारदर्शिता के साथ पूरी हो।

गौरतलब है कि टेंडर लंबित रहने के कारण नगर पालिका क्षेत्र के कई विकास कार्य प्रभावित होने की बात सामने आई थी। सड़क, सफाई, निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में देरी से स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जवाबदेही और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आने और लंबित परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

अब संबंधित विभाग और नगर पालिका प्रशासन को हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए तय समयसीमा में फैसला लेना होगा। स्थानीय लोगों की नजर भी अब इस बात पर है कि लंबित टेंडरों पर जल्द निर्णय लेकर विकास कार्यों को कब तक शुरू किया जाता है।