Pratapgarh आबकारी विभाग, पुराने ठेकेदार करा सकेंगे नवीनीकरण
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यह किए गए है नवाचार
नवीन आबकारी नीति में राज्य सरकार द्वारा कई नवाचार किए गए है। जिनमें मदिरा ठेकेदारों की परेशानियों का निवारण किया गया है। जिसमें अपनी इच्छा के मुताबिक एवं बाजार में प्रचलित मदिरा के आधार पर मदिरा उठाव कर सकेंगे। जिससे अनुज्ञाधारियों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ठेकेदारों द्वारा मदिरा का हस्तांतरण स्वयं के जिले के अलावा अन्य जिलों में भी न्यूनतम शुल्क जमा करवाकर किया जा सकेगा।
जिससे मदिरा का बेचान घाटा उठाकर करने की आवश्यकता नही होगी। निर्धारित गारन्टी राशि से अधिक मदिरा के उठाव पर भी आगामी वर्ष के लिए निर्धारण की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी नहीं होगी। नई नीति में आबकारी शुल्क आदि में बढ़ोतरी नहीं की गई है। मदिरा ठेकेदारों को एक माह में मदिरा का उठाव नहीं कर पाने पर अगामी माह की 10 तारीख तक का मदिरा उठाव का समय देते हुए छूट दी गई है। होटल-बार के ठेकेदारों के लिए भी कई प्रावधान किए गए है। जिसमें अनुज्ञापत्र शुल्क में छूट का भी प्रावधान है।