Pratapgarh केन्द्र सरकार की नई अफीम नीति घोषित, लाइसेंस प्रक्रिया में हुए कई बदलाव

जिले में नारकोटिक्स विभाग की ओर से कुल 8482 किसानों को अफीम बुवाई के लिए लाइसेंस दिए गए थे। इन किसानों ने कुल 848.2 हैक्टेयर में बुवाई की थी। जिसमें 266 गांवों में अफीम की काश्त की थी। इसमें प्रतापगढ़ और अरनोद तहसील में 4 हजार 628 किसानों को लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से इसमें से चीरा लगाने वाले किसान 3426 किसान थे। जबकि सीपीएस में 1202 किसान थे। जबकि छोटीसादड़ी क्षेत्र में 3 हजार 854 किसानों ने अफीम की पैदावार की थी। इसमें से चीरा लगाने वाले किसान 3290 थे। जबकि सीपीएस में 564 किसान थे।
इसके साथ ही सीपीएस पद्धति के लिए भी नोटीफिकेशन जारी हुआ है। सीपीएस पद्धति में गत वर्ष जिन काश्तकारों के अफीम फसल की औसत 3 किलो से अधिक और 4.2 किलो से कम है। वो इस बार सीपीएस पद्धति में पात्र होंगे। इसके साथ ही 2021-22, 2022-23 में हंकाई करवाने वाले अफीम किसान इस बार इस पद्धति में पात्र होंगे। केन्द्र सरकार की ओर से अफीम नीति वर्ष 2023-24 जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से आदेशों के तहत लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीति के तहत जिले में पात्र किसानों की सूची तैयार की जा रही है। इसके तहत किसानों को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजे जाएंगे। इसके लिए