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Pratapgarh में कट्टर अपराधी अयूब खान को राजपासा के तहत भेजा गया जेल

 
Pratapgarh में कट्टर अपराधी अयूब खान को राजपासा के तहत भेजा गया जेल 

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जिले के हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के तहत प्रतापगढ़ शहर के कोतवाल रवींद्र सिंह ने प्रतापगढ़ थाने के प्रतापगढ़ के हार्डकोर अपराधी अयूब पुत्र सलीम खान पठान निवासी चेन्याखेड़ी थाना के खिलाफ राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई की. . इस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतापगढ़ डॉ. इंद्रजीत यादव ने समाज विरोधी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2006 (अधिनियम संख्या 1-2008) की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कट्टर अपराधी अयूब खान को जिला जेल प्रतापगढ़ में निरुद्ध किया.

उक्त अपराधी लगातार हत्या, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, डराना-धमकाना, बेबस लोगों की संपत्ति हड़पना, व्यवसायियों को जान से मारने की धमकी देकर अवैध वसूली जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों में शामिल हैं. रहा है। उक्त अपराधी के विरुद्ध जिला प्रतापगढ़ एवं राजस्थान के अन्य जिलों में गंभीर अपराध के कुल 19 मामले दर्ज हैं. उक्त अपराधी थाना प्रतापगढ़ का हिस्ट्रीशीटर है और उसके अपराधी स्वभाव के कारण प्रतापगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों में भय एवं दहशत का माहौल है. नतीजतन, पीड़ित आम जनता अपराधी अयूब खान के खिलाफ कानूनी संरक्षण के लिए पुलिस या अदालत में रिपोर्ट जमा करने से कतराती है।