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Pratapgarh फार्म पौण्ड योजना में हो संशोधन तो मिले किसानों को लाभ

 
Pratapgarh फार्म पौण्ड योजना में हो संशोधन तो मिले किसानों को लाभ

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ जिले में पथरीली जमीन होने से निर्धारित गहराई और चौड़ाई को लेकर नियमों के अनुरूप फार्म पौण्ड नहीं बन पाते है। ऐसे में यहां नियमों में ढील की आवश्यकता है। बारिश का पानी फार्म पौण्ड में एकत्रित कर लाभ पहुंचाने को लेकर अभी जिले में लक्ष्य के अनुरूप गहरे नहीं हो पाते है। ऐसे में किसानों इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालात यह है कि किसानों के खेतों में बनाए जाने वाले फार्म पौण्ड नियमों में उलझ कर रह गए है। गौरतलब है कि खेत का पानी खेत में रहे और इसका उपयोग फसलों में सही तरीके से किया जाए, इस उद्देश्य के तहत फार्म पौण्ड योजना चलाई जा रही है।

बारिश के बाद रबी की फसल में सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए फार्म पौण्ड बनाने पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाता है। जिससे खेतों में ढलान के हिसाब से फार्म पौण्ड बनाए जा रहे है। जिसमें गहराई, चौड़ाई और लंबाई को लेकर निर्धारित मापदंड तय किए गए है। लेकिन प्रतापगढ़ जिले में पथरीली भूमि होने के कारण निर्धारित मापदंड पूरे नहीं हो पाते है। ऐसे में यहां किसानों का रुझान नहीं है। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले को दिए गए 185 के लक्ष्य के अनुपात में मात्र 43 ही फार्म पौण्ड बन पाए है। इसे देखते हुए जिले के किसानों ने मापदंड में छूट देने की मांग की है। इस पर विभाग की ओर से भी इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर आगे भिजवाए गए है। जिससे किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। फार्म पौण्ड पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है।