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Pratapgarh में अब जनसुनवाई में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस अधिकारी करेंगे समाधान

 
Pratapgarh में अब जनसुनवाई में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस अधिकारी करेंगे समाधान

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क, प्रतापगढ़ अब शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत या अन्य किसी काम के लिए थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी थानों में जन सुनवाई का समय निर्धारित किया है. जिसमें संबंधित थाने में उस समय उपस्थित थानाध्यक्ष उनकी शिकायत या परिवाद को सुनकर उसका निस्तारण करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी थानों में जनसुनवाई के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 15 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला एसपी और रेंज आईजी को कार्य दिवसों में रोजाना दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक थाने में जनसुनवाई करने का निर्देश दिया था. एएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी थाना प्रभारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई करने का निर्देश दिया है. जनसुनवाई में थानाध्यक्ष द्वारा पीड़ित पक्ष को सुनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जायेगा. थानों में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक थाना प्रभारियों की नियमित जनसुनवाई का समय रहेगा। इतना ही नहीं थाना प्रभारियों द्वारा की जाने वाली जनसुनवाई के लिए हर थाने में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

जिसमें प्रतिदिन की जनसुनवाई का विवरण दर्ज कर प्रगति प्रतिवेदन एसपी कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। जिले के कोतवाली, ग्रामीण थाना सहित कई जगहों पर डेढ़ घंटे जनसुनवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस मुख्यालय जयपुर से आदेश जारी होने के बाद जिले के सभी थानों में प्रतिदिन जनसुनवाई शुरू कर दी गयी है. इसमें पुलिस से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को थानाध्यक्ष द्वारा अनिवार्य रूप से सुना जाता है. शिकायतों का मौके पर ही प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाता है। अनिल बेनीवाल, एसपी दोपहर 12 से 1.30 बजे तक कोई भी थाना प्रभारी किसी भी स्थिति में थाने से बाहर नहीं जायेगा. अगर कोई थाने से बाहर जाता है तो उसका वाजिब कारण होना चाहिए। इस दौरान थाना प्रभारी राजकीय कार्य, कानून व्यवस्था आपात स्थिति को छोड़कर केवल थाने में ही रहेंगे. जन सुनवाई के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में थाना प्रभारी व थाना प्रभारी का नाम दर्ज किया जाएगा। साथ ही जनसुनवाई में आने वाले आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। शिकायत या शिकायत का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया जाएगा। शिकायत पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी दर्ज किया जाएगा।