उन्नाव दुष्कर्म मामला: दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाया है। सीबीआई ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी।
सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर के नाम से दाखिल इस याचिका में एजेंसी ने साफ कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गंभीर सवाल खड़े करता है और इसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती देना जरूरी है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की अपील लंबित रहने तक उसकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।
हालांकि, राहत के बावजूद सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह एक अन्य सीबीआई मामले में 10 साल की सजा काट रहा है, जो हत्या से जुड़ा मामला है।
24 दिसंबर को सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस फैसले को चुनौती देगी।
सीबीआई ने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद सेंगर ने जनवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की और मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का सीबीआई और पीड़िता की ओर से अदालत में जोरदार विरोध किया गया था।
बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म मामला 2017 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
--आईएएनएस
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