सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की जमानत अर्जी की खारिज, कहा- हाई कोर्ट में सुनवाई पेंडिंग
नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब में रोपड़ के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्टेज पर वह दखल नहीं देगा, क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
कोर्ट ने भुल्लर के वकील की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद वकील ने अर्जी वापस ले ली।
दरअसल, भुल्लर ने अपने केस में सीबीआई की जांच के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि पंजाब में सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जरूरी मंजूरी नहीं है, इसलिए सीबीआई का जांच का अधिकार नहीं बनता। इसी वजह से उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और अंतरिम राहत के तौर पर जमानत और केस पर रोक की मांग की।
हालांकि, हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद तय की। इसके बाद भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि इस समय वह हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा।
बता दें कि सीबीआई ने 16 अक्टूबर को रोपड़ रेंज के डीआईजी के तौर पर तैनात भुल्लर को बिचौलिए कृषाणु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर स्क्रैप डीलर आकाश से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। शारदा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जबकि डीआईजी भुल्लर को मोहाली में उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया।
चंडीगढ़ में भुल्लर के घर पर तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, 2.32 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने, 26 ब्रांडेड और महंगी घड़ियां, साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 50 अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए। डीआईजी भुल्लर के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति जमा करने के लिए एक और एफआईआर इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
--आईएएनएस
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