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सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश, कॉलेजियम ने केंद्र को भेजे नाम

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं।
 

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में तीन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं।

कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीके उपाध्याय और तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है।

अब कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर भी हाल में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं।

इससे पहले 23 सितंबर को हुई बैठक में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी, उत्तराखंड, केरल और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 12 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

कॉलेजियम ने जस्टिस कौशिक गोस्वामी को गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। इसी तरह जस्टिस सुभाष उपाध्याय को उत्तराखंड हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

केरल हाई कोर्ट में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई। इनमें जस्टिस पी. कृष्ण कुमार, जस्टिस के.वी. जयकुमार, जस्टिस मुरली कृष्ण एस, जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन और जस्टिस पीवी बालकृष्णन शामिल हैं।

वहीं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी। इनमें जस्टिस महेश्वर राव कुंचम, जस्टिस थूटा चंद्र धना सेकर, जस्टिस चल्ला गुणरंजन, जस्टिस अवधनम हरि हरनाथ शर्मा और जस्टिस यादवली लक्ष्मण राव शामिल हैं।

संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वहीं, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत की जाती है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी