शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ यूडीएफ की रिट याचिका, 25 मई को हो सकती है सुनवाई
नई दिल्ली, 23 मई ( आईएएनएस)। नई दिल्ली में यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। यह याचिका शैक्षणिक संस्थानों, दाखिलों, परीक्षाओं, मान्यता, संबद्धता और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर दाखिल की गई है। मामले को 'यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट बनाम शिक्षा मंत्रालय' शीर्षक के तहत दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, यह याचिका सबसे पहले 15 मई को डायरी संख्या 30471/2026 के तहत दाखिल की गई थी। बाद में 20 मई को इसे औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया और 22 मई को इसका सत्यापन पूरा हुआ। फिलहाल मामला न्यायालय में लंबित है और इसे “मोशन हियरिंग – फ्रेश फॉर एडमिशन – सिविल केस” श्रेणी में रखा गया है।
इस मामले में शिक्षा मंत्रालय के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाया गया है। उपलब्ध सूची के अनुसार मामले की सुनवाई अस्थायी रूप से 25 मई को हो सकती है। हालांकि अंतिम सुनवाई की तारीख न्यायालय की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट का कहना है कि यह याचिका मेडिकल छात्रों, डॉक्टरों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के हित में दायर की गई है। संगठन का दावा है कि मेडिकल शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
यूडीएफ के अध्यक्ष डॉ लक्ष्य मित्तल ने कहा कि संगठन डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों की समस्याओं को कानूनी और संवैधानिक तरीके से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूडीएफ भविष्य में भी मेडिकल समुदाय के हितों के लिए काम करता रहेगा और न्याय तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।
संगठन ने यह भी कहा कि उसे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह मामले से जुड़े सभी जरूरी तथ्य अदालत के सामने प्रस्तुत करेगा। फिलहाल मेडिकल समुदाय की नजरें अब इस मामले की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
--आईएएनएस
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