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रियासी पुलिस का एक्शन, सीमा पार से आतंकी गतिविधियां संचालित करने वाले वांटेड हैंडलर के खिलाफ उद्घोषणा जारी

रियासी, 25 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए रियासी पुलिस ने सीमा पार से आतंकी नेटवर्क संचालित करने वाले वांटेड आतंकी हैंडलर मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान के खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित कोर्ट, जम्मू के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत की गई।
 

रियासी, 25 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और देश-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए रियासी पुलिस ने सीमा पार से आतंकी नेटवर्क संचालित करने वाले वांटेड आतंकी हैंडलर मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान के खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत नामित कोर्ट, जम्मू के तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत की गई।

पुलिस के अनुसार, आरोपी मोहम्मद कासिम उर्फ सलमान, मोहम्मद शफी का पुत्र और महोरे क्षेत्र के अंग्रल्ला गांव का निवासी है। वह सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का संचालन करने वाला वांटेड हैंडलर है और वर्ष 2022-23 के चर्चित कटरा और नरवाल विस्फोट मामलों सहित कई मामलों में वांछित है। उसके खिलाफ पुलिस थाना महोरे में एफआईआर दर्ज है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं 13, 17, 18, 20, 38 और 39 लागू की गई हैं।

जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी अवैध रूप से पाकिस्तान भाग चुका है और वहीं से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई ऐसे फरार आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, ताकि उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके।

उद्घोषणा की कार्रवाई एसडीपीओ महोरे पारुल भारद्वाज (जेकेपीएस) के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने अंग्रल्ला गांव पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में आरोपी के घर पर न्यायालय के आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों को अदालत के निर्देशों की जानकारी भी दी गई।

न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुसार, आरोपी को 21 अगस्त 2026 तक या उससे पहले नामित अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत के समक्ष पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रियासी पुलिस ने स्पष्ट किया कि आतंकवादियों, देश-विरोधी तत्वों और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के पास आरोपी के ठिकाने या उससे जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी हो तो वह तुरंत निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी