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रांची से अगवा बच्ची को गया में सकुशल मुक्त कराया, तीन युवक गिरफ्तार

रांची, 17 जुलाई (आईएएनएस)। रांची पुलिस ने पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले का 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए उसे बिहार के गया से सकुशल बरामद कर लिया। अपहर्ताओं ने बच्ची को मुक्त करने के एवज में तीन लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने अपहरण के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
 

रांची, 17 जुलाई (आईएएनएस)। रांची पुलिस ने पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले का 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए उसे बिहार के गया से सकुशल बरामद कर लिया। अपहर्ताओं ने बच्ची को मुक्त करने के एवज में तीन लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने अपहरण के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

रांची के दलादली टीओपी (नगड़ी थाना) क्षेत्र के सपारोम से 16 जुलाई को पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में नगड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके तुरंत बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय-2) अजय आर्यन के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।

तकनीकी शाखा की मदद से पुलिस ने बिहार के गया जिले में 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस ने घटना के करीब 12 घंटे के भीतर गया जंक्शन के पास एक होटल से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से इस मामले में संलिप्त तीन आरोपियों गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के दिग्गी निवासी रमेश कुमार मिश्रा (20), खजुरी निवासी सचिन कुमार (19) और जहानाबाद जिले के मखदमपुर निवासी मोनू कुमार (19) को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी रमेश कुमार मिश्रा पीड़ित परिवार के घर के पास किराये पर रहता था। वह बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ गया ले गया और परिजनों से तीन लाख की फिरौती मांगी।

आरोप है कि फिरौती नहीं देने पर बच्ची की हत्या कर शव फेंक देने की धमकी भी दी गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सचिन कुमार और मोनू कुमार ने बच्ची को छिपाने तथा फिरौती की रकम हासिल करने में रमेश का सहयोग किया। आरोपियों ने धमकी देकर परिजनों से दो अलग-अलग खातों में ऑनलाइन कुल 10 हजार रुपए भी मंगवाए। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि बच्ची सुरक्षित है और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएनसी/वीसी