रांची के डीजे मर्डर केस में मुख्य आरोपी समेत 10 दोषी करार, सजा पर फैसला 21 जुलाई को
रांची, 20 जुलाई (आईएएनएस)। रांची के बहुचर्चित एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक हत्याकांड मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत अब इस मामले में दोषियों की सजा के बिंदुओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में मुख्य आरोपी के पिता अशोक कुमार सिंह, मोहम्मद शामिरुद्दीन, प्रतीक, मृत्युंजय कुमार, प्रकाश कुमार, दिवाकर उपाध्याय, आलोक दीवा, पंकज कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। यह सनसनीखेज वारदात 26 मई 2024 की देर रात घटी थी। बार बंद होने के वक्त चार से पांच युवक वहां पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर उनका बार के कर्मचारियों के साथ तीखा विवाद और मारपीट हो गई।
मारपीट का बदला लेने के नीयत से मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह सेल सिटी स्थित अपने किराए के फ्लैट में गया और वहां से एक रायफल लेकर दोबारा बार पहुंचा। उसने बार के भीतर दाखिल होकर डीजे संदीप प्रमाणिक की छाती में बेहद करीब से अंधाधुंध गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। संदीप प्रमाणिक मूल रूप से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और एक्सट्रीम बार में बतौर डीजे काम करता था।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बार के पार्किंग एरिया में भी कई राउंड फायरिंग की और अपनी कार से फरार हो गया। हत्या की यह पूरी वारदात बार में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही रांची के एसएसपी और सिटी डीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वैज्ञानिक जांच शुरू की।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभिषेक, उसके पिता और दोस्तों समेत कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
--आईएएनएस
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